उत्तर बस्तर कांकेर /शौर्यपथ /
इंद्रावती नदी मे डूबने, मधुमक्खी और सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मृतक के आश्रित के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से बारह लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
कांकेर तहसील के ग्राम किरगोली निवासी 47 वर्षीय ललिता पूर्राम की चित्रकोट जल प्रपात इंद्रावती नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस दिलीप के लिए चार लाख रूपये, सरोना तहसील के ग्राम बुदेली निवासी 88 वर्षीय केजऊ राम टेकाम को मधुमक्खी काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस ललित, जैतराम, उर्मिला और अजनो के लिए चार लाख रूपये तथा नरहरपुर तहसील के ग्राम अमोड़ा निवासी 54 वर्षीय रमेसिंह कुंजाम को सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी सामबाई के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा हितग्राही के बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।